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नोएडा,ग्रेटर नोएडा में अब नहीं करना होगा इंतजार, 3 महीने में ही हो जाएगी फ्लैट की रजिस्ट्री

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Noida News : नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में फ्लैट लेने वालों के लिए खुशखबरी है। अब तैयार फ्लैटो की रजिस्ट्री के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा 3 महीने में ही रजिस्ट्री का काम पूरा हो जाएगा।  दरअसल प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की ओर से भेजे गए एक शासनादेश में तय समय में रजिस्ट्री और अधूरे निर्माण पूरे नहीं करने वाले बिल्डरों पर जुर्माना लगाने और परियोजना का आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी गई है ।

बिल्डरों पर सख्त हुई सरकार, 3 महीने में नहीं कराई रजिस्ट्री तो संपत्ति होगी अटैच 

3 महीने के भीतर तैयार फ्लैटो की रजिस्ट्री के काम को पूरा करने के लिए डेवलपर या को डेवलपर को प्रति फ्लैट आकलन धनराशि जमा करनी होगी। यह राशि कुल बकाए के 25% जमा की गई राशि से अधिक भी हो सकती है।  धनराशि जमा नहीं करने पर प्राधिकरण परियोजना के साथ संबद्ध वाणिज्यिक संपत्ति को सील कर कब्जे में ले लेगा।  संपत्ति का मूल्यांकन कर उसकी राशि के बराबर फ्लैटो की रजिस्ट्री होगी । इस धनराशि के बदले बिल्डरों को बैंक गारंटी देने की सुविधा भी मिलेगी । इन सभी कार्यों को पूरा करते हुए हर हाल में 3 महीने में रजिस्ट्री पूरी करनी होगी।

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हर हाल में 3 महीने में रजिस्ट्री करनी होगी

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नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश को यूपी कैबिनेट से पास करने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को इस बाबत शासनादेश भेजा गया है। शासनादेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना ,तीनों प्राधिकरणों को विशेष बोर्ड बैठकों में प्रस्ताव रखते हुए कार्य आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं । निर्देश में को डेवलपर पॉलिसी, पैसों के भुगतान, जीरो पीरियड, परियोजना के समय विस्तार पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।  जिसका पालन प्राधिकरण को करना होगा।  योजना के मुताबिक सबसे पहले कोविड काल के दौरान 2 साल की अवधि के लिए किए गए ब्याज और दंडात्मक ब्याज को घटाते हुए CA फर्म से बिल्डरों के बकाए की गणना कराई जाएगी । नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को उनके कुल बकाया की राशि से अवगत कराया जाएगा।  छूट का लाभ पाने के लिए बिल्डर को 60 दिन के भीतर बकाये की 25 फीसदी  राशि प्राधिकरण में जमा करनी होगी।  इसके बाद में नियमों के तहत हर प्रकार से छूट के हकदार होंगे । शासनादेश के अनुसार हर हालत में सभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तैयार फ्लैटो , ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त फ्लैट अथवा बिना OC के फ्लैटो में रह रहे फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री 3 माह में बिल्डर को करानी होगी। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा  में रजिस्ट्री से पहले टावरों के फायर एनओसी, संरचनात्मक NOC समेत हर प्रकार की NOC तय समय से पहले मिल जाए। Noida News

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