Ashneer Grover Viral Post : भारत में ऑनलाईन लेन-देन का पर्यायवाची बन चुके पेटीएम (Paytm) ऐप के पक्ष में एक युवा व्यापारी खड़ा हुआ है। इस युवा व्यापारी ने RBI द्वारा पेटीएम Paytm पर रोक को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। साथ ही Paytm पर लगाए गए बैन के लिए आरबीआई RBI को दोगला तथा Paytm पर लगी रोक को सबसे बड़ा दोगलापन करार दिया है।
Ashneer Grover Viral Post
Ashneer Grover ने बोला हमला
आपको बता दें कि Paytm ऐप पर आरबीआई RBI ने बैन लगा दिया है। आरबीआई के इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया युवा व्यापारी Ashneer Grover ने दी है।
भारत पे के नाम से ऐप चलाने वाले अशनीर ग्रोवर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट लिखी है अशनीर ग्रोवर ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, ‘मैं RBI को समझ नहीं पा रहा, रिजर्व बैंक का एक्शन, फिनटेक कंपनियों के हित में नहीं है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से इस मामले को देखने की अपील की है। उनकी पोस्ट पर नजर डालें, तो इसमें लिखा गया है कि हाल ही में सभी नियम और कदम फिनटेक (FinTech)) के खिलाफ उठाए गए हैं। इस तरह के कदम इस सेक्टर को ही पूरी तरह से खत्म कर देंगे।
इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को दखल देने की जरूरत है। भारत-पे के को-फाउंडर ने आगे लिखा कि पिछले 10 वर्षों में स्टार्टअप्स (Startups), मार्केट कैपिटलाइजेशन (market capitalization) और रोजगार के सबसे बड़े क्रिएटर साबित हुए हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘दुनिया के लिए यूपीआई का डंका बजाना और भारत में दिग्गज फिनटेक्स को सजा देना पूरी तरह से ‘दोगलापन’ है। बता दें कि अशनीर ग्रोवर दोगलापन नाम से अपनी एक किताब भी पब्लिश कर चुके हैं।
पेटीएम को आरबीआई ने कर दिया बैन
आपको बता दें कि मोबाइल फोन के द्वारा बेहद आसानी से लेनदेन के लिए पेटीएम भारत के अधिकतर लोगों की पहली पसंद बन गया था। RBI ने अचानक पेटीएम पर बैन लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। अब भारत में लेनदेन के लिए प्रयोग किया जाने वाला डिजिटल ऐप पेटीएम इतिहास का विषय बन जाएगा। नागरिकों में एकदम पैनिक न फैल जाए तथा लोगों को तकलीफ न हो इस कारण से पेटीएम की सेवाएं 29 फरवरी तक जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। 01 मार्च 2024 से पेटीएम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। RBI के इस फैसले के विरूद्ध पेटीएम के कर्ताधर्ता अदालत जाने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।
पेटीएम पर लगे बैन का विवरण
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL पर 29 फरवरी, 2024 से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि पेटीएम की कुछ सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, जैसे कि वॉलेट में बचे बैलेंस को ग्राहक अपने बचत खाते में ट्रांसफर कर पाएंगे।
आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार, पेटीएम के ग्राहक बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में बचे बैलेंस की निकासी या उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के कर पाएंगे। आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में ऐसा भी कह गया है कि सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट्स (29 फरवरी को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेनदेन के संबंध में) की लेनदेन को पूरा करने का समय 15 मार्च तक पूरा किया जा सकेगा, और उसके बाद किसी भी तरह की लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सबसे बड़ी खबर: पेटीएम का खेल हुआ खत्म, रिजर्व बैंक ने लगाया बैन
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