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पूजा खेडकर को कोर्ट से बड़ा झटका, खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका

IAS Pooja Khedkar

IAS Pooja Khedkar

IAS Pooja Khedkar : आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पूजा खेडकर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने पूजा की कोर्ट में मौजूदगी पर सवाल उठाए है। इतना ही नहीं कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि वह समय पर हाजिर नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सेशन में एक बार भी मौजूद रहती है तो उसे हमेशा उपस्थित नहीं माना जाएगा।

पूजा खेडकर को कोर्ट से झटका

बता दें कि यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। पूजा पर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी दी है।

कोर्ट ने जांच एजेंसी को दिए ये निर्देश

दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज देवेन्द्र कुमार जंगाला की कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए जांच एजेंसी को ये निर्देश दिए है कि पहले उनकी OBC क्रीमी लेयर कोटा और बेंचमार्क विकलांगता के बारे में पता लगाया जाए। जो बिल्कुल गलत निकला। पूजा खेडकर इसकी हकदार नहीं थी। कोर्ट से इस बारे में कहा कि जांच एजेंसी की इसपर पूरी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। IAS Pooja Khedkar

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