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उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा काम, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा

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UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े काम के द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली पर किए गए अपने वायदे को पूरा करते हुए यह बड़ा काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखकर ही दीपावली पर बड़ा फैसला किया था। बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बड़े फैसले को लागू करते हुए इस फैसले का शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा काम

उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली के मौके पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की थी। बड़ी घोषणा यह थी कि कर्मचारियों को 7 से 12 प्रतिशत तथा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा। उसी घोषणा के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को एक शासनादेश जारी किया है। इस शासनादेश के द्वार कर्मचारियों का DA 7 प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। बढ़ा हुआ DA सभी कर्मचारियों को जुलाई 2024 से मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का बड़ा फायदा हुआ है। यह फैसले के विषय में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की एक जुलाई से 30 सितंबर तक की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा अवशेष धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। बाकी 90 प्रतिशत धनराशि संबंधित कर्मचारी के पीपीएफ में जमा कराई जाएगी या एनएससी के रूप में प्रदान की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं यह शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं या जो इसी साल एक जुलाई से शासनादेश जारी होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गए हों या छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाए का संपूर्ण भुगतान नकद किया जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के इस आदेश का लाभ सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व कार्य प्रभारित कर्मियों को मिलेगा।

सामाजिक संगठन में काम नहीं कर सकते सरकारी कर्मचारी

इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि राज्य सरकार में तैनात अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी सामाजिक संगठन, एनजीओ, अथवा ट्रस्ट में काम नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज सिंह ने इस आशय का एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अथवा अधिकारी मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी गैर सरकारी समितियों, ट्रस्ट जैसे निजी निकायों के प्रबंधन का हिस्सा नहीं बन सकता। न ही कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, कंपनी अधिनियम 1956 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत किसी बैंक, या अन्य कंपनी, के पंजीकरण, प्रचार या प्रबंधन में भाग लेगा। सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 196,5 के तहत या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत सहकारी समिति के पंजीकरण, प्रचार या प्रबंधन में भाग ले सकता है। इसका उल्लंघन करने वाले को आचरण नियमावली नियम-16 का दोषी पाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। UP News

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