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Hijab – हाईकोर्ट के फैसले पर बोले आरिफ मोहम्मद खान: कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं !

Hijab

आरिफ मोहम्मद खान

कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka Highcourt) ने मंगलवार को राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब (Hijab) पर रोक लगाने वाले सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया हैं। दरअसल आपको बता दे की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी (Ritu Raj Awasthi) की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ नहीं है, और छात्र यूनिफॉर्म के रूप में ‘उचित प्रतिबंध’ पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं। अदालत ने राज्य के 5 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

क्या हैं प्रतिक्रिया ?

इस मामले पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वही इसके बाद अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। केरल के गवर्नर ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हिजाब (Hijab) को इस्लाम में ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ नहीं बताया गया है, और इसीलिए फैसले देते समय कोर्ट का काम आसान हो गया हैं।

Hijab Verdict- हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इस्लाम में अनिवार्य नहीं हिजाब पहनना

कितनी बार है जिक्र।

दरअसल आपको बता दे की समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, की ईस्लाम स्वयं यह परिभाषित करता है कि धार्मिक प्रथा के लिए क्या आवश्यक है। इसलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया है। कुरान में हिजाब का 7 बार जिक्र किया गया है, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं हैं।

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