Site icon चेतना मंच

Banda : 14 साल बाद मिली जाबांज सिपाहियों के हत्यारों को सजा

Banda: बाँदा। 14 साल पहले घात लगाकर स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) टीम पर हमला करके छह कमांडो और एक मुखबिर की सामूहिक हत्या में दोषी ठोकिया गिरोह के सभी 13 अभियुक्तों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। घटना के 14 साल 11 माह बाद विशेष न्यायाधीश ( दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) की अदालत से फैसला सुनाया गया। नामजद 16 आरोपियों में मुख्य आरोपी दस्यु ठोकिया घटना के एक वर्ष बाद मुठभेड़ में मारा जा चुका है। दो अन्य आरोपियों की भी मौत हो चुकी है।

एसटीएफ पुलिस उपाधीक्षक धीरेंद्र राय ने फतेहगंज थाने में दस्यु सरगना ठोकिया सहित उसके गिरोह के 16 सदस्यों पर हत्या, हत्या का प्रयास, क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम आदि के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोजाना हो रही सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश नूपुर ने फैसला सुनाया। 151 पेज के आदेश में न्यायाधीश ने जीवित सभी 13 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद होगी। कुछा दोषियों को अन्य धाराओं में 3-3 व 2-2 वर्ष की कैद और दो हजार से दो हजार तक जुर्माना किया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।

 

Exit mobile version