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Srikant Tyagi Case : अभी जेल में ही रहेगा श्रीकांत त्यागी, गैंगस्टर कोर्ट ने खरिज की जमानत अर्जी

Noida : नोएडा। सेक्टर-93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गैंगस्टर मामले की सुनवाई करते हुए सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय ने श्रीकांत त्यागी की याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष अभियोजन अधिवक्ता बबलू चंदेला की दलील पर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका खारिज कर दी।

जिले के सरकारी वकील बबलू चंदेला की दलील पर श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। बबलू चंदेला ने कहा कि श्रीकांत ने महिला के साथ अभद्रता की है। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर उत्तर प्रदेश शासन का फर्जी स्टीकर भी पाया गया था। इसलिए अभी श्रीकांत त्यागी को जमानत देना उचित नहीं होगा। सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह ने श्रीकांत त्यागी को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद उसे अभी जेल में रहना होगा। अब वह अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

गौरतलब है कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ गाली गलौज व अभद्र व्यवहार करने पर देशभर में चर्चित हुए श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी गैंगस्टर कोर्ट में खारिज हो गई है। श्रीकांत त्यागी की जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। श्रीकांत त्यागी को पूर्व में तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है।

श्रीकांत त्यागी के अधिवक्ता एवं गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील भाटी ने बताया कि शुक्रवार को स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में श्रीकांत त्यागी के गैंगस्टर मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश रणविजय प्रताप सिंह ने सुनवाई के पश्चात उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील भाटी ने बताया कि गैंगस्टर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के पश्चात अब श्रीकांत त्यागी के अधिवक्ता द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी।

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