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Supreme Court : उच्चतम न्यायालय ने नोएडा व डीजेबी पर जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई

Supreme Court stays NGT order imposing fine on Noida and DJB

Supreme Court stays NGT order imposing fine on Noida and DJB

 

Supreme Court :  नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने कोंडली सिंचाई नहर में अनुपचारित मलजल प्रवाहित करने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर नोएडा पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। इसके साथ ही न्यायालय ने अनुपचारित मलजल यमुना नदी में गिराने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर भी रोक लगा दी।

न्यायालय ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया जिसका आठ सप्ताह में जवाब दिया जाना है। न्यायालय ने कहा कि अगले आदेशों तक नोएडा और डीजेबी पर क्रमशः 100 करोड़ रुपये एवं 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर रोक रहेगी।

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