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CBSE : अदालत ने सीबीएसई को देहरादून के स्कूल के 42 छात्रों को 12वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने को कहा

CBSE: Court asks CBSE to allow 42 students of Dehradun school to appear in class 12th exam

CBSE: Court asks CBSE to allow 42 students of Dehradun school to appear in class 12th exam

 

CBSE : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि वह यहां के एक निजी स्कूल के 12वीं कक्षा के 42 छात्रों को ‘प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर’ प्रदान करें और उन्हें 2022-23 सत्र की प्रायोगिक और बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दें। छात्रों को इस आधार पर बोर्ड परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था कि स्कूल ने उनके दाखिले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था।

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याचिकाकर्ताओं के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को छात्रों द्वारा दायर रिट याचिका पर उक्त आदेश जारी किया। देहरादून में ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल के 42 छात्रों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चालू सत्र के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को 42 छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने देने की अनुमति देने का निर्देश देने के साथ ही बोर्ड और स्कूल को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।

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