Cbi News : नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 14 राज्य चिकित्सा परिषदों के अलावा उन 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जिन्हें अनिवार्य परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना भारत में चिकित्सा संबंधी प्रैक्टिस (चिकित्सा कार्य) करने की अनुमति दी गई थी। ये जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी।
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इस अनिवार्य परीक्षा को विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) कहा जाता है। नियमों के मुताबिक देश में चिकित्सा प्रैक्टिस की अनुमति हासिल करने के वास्ते एक विदेशी चिकित्सा स्नातक के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या किसी राज्य चिकित्सा परिषद में स्थायी या अस्थायी पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा/एफएमजीई में अर्हता हासिल करनी होती है।
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने राज्य चिकित्सा परिषदों, पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद के अज्ञात अधिकारियों और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज किया है।
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने स्वास्थ्य मंत्रालय को अवगत कराया था कि 2011-22 के दौरान यूक्रेन, रूस, चीन और नाइजीरिया जैसे देशों से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले 73 चिकित्सा स्नातकों ने उसकी ओर से आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, इसके बावजूद इनका विभिन्न राज्य चिकित्सा परिषदों में पंजीकरण हो गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सीबीआई से की गयी शिकायत में कहा गया, अयोग्य व्यक्तियों की ओर से इस तरह की धोखाधड़ी और फर्जी पंजीकरण नागरिकों की सेहत और आरोग्य के लिए नुकसानदायक होगा।