Ladakh News : लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति (Ladakh Pollution Control Committee) ने अस्पतालों और स्कूलों के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को ‘शांत क्षेत्र’ घोषित किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।अधिकारियों के मुताबिक, “अस्पतालों, स्कूलों और अदालतों के आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को ‘शांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।”
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एलपीसीसी ने इलाके को चार क्षेत्रों औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों के लिए दिन में ध्वनि सीमा क्रमश: 75 डेसिबल, 65 डेसिबल, 55 डेसिबल और 50 डेसिबल निर्धारित की गई है।वहीं, रात में इन क्षेत्रों के लिए ध्वनि सीमा क्रमश: 70 डेसिबल, 55 डेसिबल, 45 डेसिबल और 40 डेसिबल निर्धारित की गई है।