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Gyanvapi Masjid Case: अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख मुकर्रर

Gyanvapi Masjid Case

Gyanvapi Masjid

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में जिला न्यायाधीश एके विश्‍वेश ने हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं की आपत्ति के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख मुकर्रर की है।

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एक अधिवक्ता ने बताया कि ज्ञानवापी प्रकरण से समंबंधित एक ही प्रकृति के सात मुकदमों को एक साथ सुने जाने के आदेश के बाद शुक्रवार को हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष अपनी आपत्ति जताई।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि सभी मुकदमों को एक साथ सुने जाने का वादी राखी सिंह के अधिवक्ता की तरफ से भी विरोध किया गया। राखी सिंह के अधिवक्ता ने कहा था कि यह मामला अलग प्रकृति का है, अतः इसे अलग-अलग सुना जाय तथा सबको समेकित न किया जाए।

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने भी सभी मुकदमों को समेकित करने का विरोध किया किया। इसके बाद न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी।

उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग के साथ वाराणसी की जिला अदालत में एक वाद दायर किया गया था।

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