Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं की आपत्ति के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख मुकर्रर की है।
Gyanvapi Masjid Case
एक अधिवक्ता ने बताया कि ज्ञानवापी प्रकरण से समंबंधित एक ही प्रकृति के सात मुकदमों को एक साथ सुने जाने के आदेश के बाद शुक्रवार को हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष अपनी आपत्ति जताई।
हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि सभी मुकदमों को एक साथ सुने जाने का वादी राखी सिंह के अधिवक्ता की तरफ से भी विरोध किया गया। राखी सिंह के अधिवक्ता ने कहा था कि यह मामला अलग प्रकृति का है, अतः इसे अलग-अलग सुना जाय तथा सबको समेकित न किया जाए।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने भी सभी मुकदमों को समेकित करने का विरोध किया किया। इसके बाद न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी।
उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग के साथ वाराणसी की जिला अदालत में एक वाद दायर किया गया था।
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