Sunday, 1 December 2024

Chhattisgarh के 5 जिलों में दिवाली से छठ तक पटाखे जलाने पर लगा बैन!

Chhattisgarh : रायपुर: छत्तीसगढ़ में दिवाली और छठ जैसे त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान यहां जमकर…

Chhattisgarh के 5 जिलों में दिवाली से छठ तक पटाखे जलाने पर लगा बैन!

Chhattisgarh : रायपुर: छत्तीसगढ़ में दिवाली और छठ जैसे त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान यहां जमकर पटाखे भी जलाए जाते है। ऐसे में Chhattisgarh में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने पटाखों के जलाने को लेकर समय निर्धारित किया है। लोगों को केवल दो घंटे ही पटाखे जलाने की इजाजत है।

यही नहीं सरकार ने राज्य के पांच जिलों के नगरीय क्षेत्र में दो महीने के लिए पटाखे जलाने को लेकर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में क्या है यह नियम और लोग कब और कितनी देर तक जला सकते है पटाखे, आइए जान लेते हैं।

पटाखे जलाने को लेकर क्या है सरकारी गाइडलाइन

बता दें कि दीपावली, छठ, गुरु पर्व, नया साल, क्रिसमस के मौके पर लोगों को केवल दो घंटे ही पटाखे जलाने की इजाजत है। इस संबंध में हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इससे जुड़े नियमों पर सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया है। राज्य में केवल हरित पटाखों के बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत दी गई है।

इन त्योहारों पर इतने समय तक जला सकेंगे पटाखे

नियम के अनुसार, लोगों को दीवाली के मौके पर रात आठ बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की छूट है। वहीं अगर छठ पूजा की अगर बात करेंगे तो इस दिन यहां पर सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति है। इसके अलावा गुरु पर्व पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक पटाखा जलाया जा सकता है। वहीं अगर क्रिसमस, नए साल की अगर बात की जाए तो इस दिन रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखे जलाने की इजाजत है।

छत्तीसगढ़ के इन जिलों में पटाखे जलाने पर लगा है बैन

Chhattisgarh ने वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन राज्य के पांच जिलों में पटाखे जलाने पर बैन लगाया है। इन जिलों में रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों के नगरीय क्षेत्रों में एक दिसंबर से 31 जनवरी के बीच पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया गया है।

इन पटाखों पर लगा है प्रतिबंध

23 नवंबर 2018 को बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को देखते हुए पटाखे के इस्तेमाल को लेकर कुछ और नियम भी जारी किए गए हैं। इसके अनुसार, उन पटाखों को ही जलाने की इजाजत दी जाएगी जो कम प्रदूषण पैदा करते हैं। ऐसे में केवल इम्प्रूव्ड और ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत है। यही नहीं केवल लाइसेंस्ड ट्रेडरों को ही इन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है।

सीरीज पटाखे और लड़ियों को बनाने और बिक्री पर बैन लगा है। केवल ऑफलाइन ही नहीं बल्कि इन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगी है। यही नहीं लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड और मर्करी के इस्तेमाल से बनने वाले पटाखे भी बैन किए गए है और इसे बनाने वाले निर्माताओं के लाइसेंस भी रद्द करने का निर्देश दिए गए हैं।

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