Sunday, 1 December 2024

Gyanvapi Masjid : कोर्ट ने ज्ञानवापी में पूजा करने की दी इजाजत

Gyanvapi Masjid : ज्ञानवापी परिसर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी जिला जज ने मस्जिद के तहखाने…

Gyanvapi Masjid : कोर्ट ने ज्ञानवापी में पूजा करने की दी इजाजत

Gyanvapi Masjid : ज्ञानवापी परिसर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी जिला जज ने मस्जिद के तहखाने में व्यास परिवार को पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी है। हिंदू पक्ष की ओर से व्यासजी तहखाने में नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। इस संबंध में कोर्ट ने सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी। बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं।

Gyanvapi Masjid

दरअसल व्यास परिवार ने कोर्ट में मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ करने की मांग की थी। इस मांग को जिला जज कोर्ट ने एक्सपेट कर लिया था। इस पिटीशन में दलील दी गई थी कि सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक मस्जिद के तहखाने में पूजा करता था। हालांकि 1993 में राज्य सरकार के आदेश के बाद तहखाने को बंद कर दिया गया था। इसके बाद तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था।

7 दिनों में पूजा की व्यवस्था करने का आदेश

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। वर्ष 1992 तक व्यास जी तहखाने में पूजा नियमित तौर पर होती थी। 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद यहां पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी।

मुस्लिम पक्ष ने दी हाई कोर्ट की चेतावनी

वहीं मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि यह फैसला गलत है। पूर्व के आदेशों को ओवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया है। हम लोग इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे।

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विश्वनाथ मंदिर के पुजारी कराएंगे सफाई

आपको बता दें कि 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था। एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी। अब जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए। बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। जिला जज ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सारी व्यवस्था 7 दिन के अंदर की जाए। आदेश के मुताबिक जो व्यास जी का तहखाना है। अब उसके कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं। इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, वह उस तहखाने की साफ-सफाई करवाएंगे। वहां जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, उस बैरिकेडिंग को हटाएंगे और फिर तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा होगी।

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