Friday, 29 November 2024

नोएडा की इस सोसाइटी में रात को नहीं रुकेंगे बैचलर्स

Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब अविवाहित अतिथियों पर पाबंदी लगाने जा रहा है। जी हां, सही…

नोएडा की इस सोसाइटी में रात को नहीं रुकेंगे बैचलर्स

Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब अविवाहित अतिथियों पर पाबंदी लगाने जा रहा है। जी हां, सही सुना अपने हाल ही में नोएडा सेक्टर-99 स्थित सुप्रीम टावर सोसायटी का अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AoA) ने अपने किराएदारों के घर रात में आने वाले अविवाहित अतिथियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसको लेकर नोएडा स्थित इस सोसायटी ने एओए बोर्ड की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया है।

किराएदारों ने शुरू किया विरोध

नोएडा के AoA सोसायटी के इस फरमान के बाद अब वहां रहने वाले सभी किराएदारों को अपने घर में रात को रुकने वाले अविवाहित अतिथियों के लिए एओए बोर्ड से अनुमित लेनी होगी। इस आदेश के जारी होने करे बाद अब किराएदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। साथ ही एओए का यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसको लेकर लोग भी एओए के इस फैसला की जमकर विरोध कर रहे हैं।

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सुरक्षा-स्वच्छता के लिए बनाई नई नीति

जानकारी के अनुसार सोसायटी एओए बोर्ड ने सोसायटी में सुरक्षा, स्वच्छता को लेकर नई नीति बनाई है। इसके तहत सोसायटी के निवासियों को लेकर कई और भी नियम बनाए गए हैं। जिनमें से किराएदारों के घर आने वाले अविवाहित को लेकर भी नियम है। एओए बोर्ड की तरफ से नई नियमावली निवासियों को भेजी गई। जिसे पढ़ने के बाद सोसायटी में रहने वाले निवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।

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लोगों के निजता का हो रहा हनन

नोएडा जैसे आधुनिक शहर में भी कोई सोसायटी इस तरह के नियम बना सकती है, इस बात को लेकर लोगों ने इसे सीधे तौर पर निजता का हनन बताया है। इसके साथ ही जारी किए गए नियमों में कामन एरिया में सिगरेट पीने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं सोसायटी में वाहनों की गति सीमा 10 किमी प्रति घंटा रखने की बात भी जारी नोटिस में लिखी गई है। इसके अलावा कई अन्य नियम भी है जिसे इस नोटिस में जारी किया गया है।

11 मार्च तक मांगे गए सुझाव

नोएडा की सोसायटी में लागू हो रहे नियमों को लेकर लोगों के बढ़ते विरोध पर एओए की तरफ से कहा गया है कि अभी नीति बनी है। लोगों से इस पर 11 मार्च तक उनके सुझाव मांगे गए जा रहे थे। अगर किसी भी निवासी को इन नियमों से कोई आपत्ति है, तो सुनवाई करने के बाद ही नीति लागू होगी।

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