बहू के सर पर नल के हत्थे से करता रहा वार,हत्या करने वाले निर्मम ससुर को मिली ये सज़ा
बहू की हत्या करने वाले ससुर को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Bulandshahr News
भारत
चेतना मंच
29 Nov 2025 11:39 PM
Bulandshahr News : बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की हत्या के मामले में न्यायालय ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही जुर्माना भी लगाया है। परिवार वालों का आरोप हैं कि अतिरिक्त दहेज की माँग के चलते विवाहिता की हत्या की गई थी। अब न्यायालय ने आरोपी को सख़्त सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है।
ससुर ने की थी बहू की निर्मम हत्या
मामला बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र के गाँव अकबरपुर से है। यहाँ पर एक विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। अब मामले में न्यायालय ने आरोपी ससुर को दोषी माना, कड़ी सजा सुनाई है। मामला 2019 का है। मेरठ निवासी भगलूँ ने गुलावठी थाने में मुक़दमा दर्ज कराया था। बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी रिजवाना की शादी 2011 में की थी। शहरोज़ नामक व्यक्ति गाँव अकबरपुर थाना गुलावठी जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है बेटी रिजवाना की शादी इस व्यक्ति से की थी। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चला लेकिन बाद में अतिरिक्त दहेज़ के माँग के चलते पति, सास, ससुर और अन्य ससुराल वाले बेटी को प्रताड़ित करने लगे। 5 मई 2019 को उनकी बेटी ससुराल गई थी। तीन दिन बाद ही उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की ससुराल में मौत हो गई है। इस मामले में मुक़दमा दर्ज हुआ था। तभी से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। अब न्यायालय ने इस पूरे मामले में सजा सुनाई है।
Bulandshahr News
न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बुलंदशहर पुलिस की जाँच में सामने आया कि ससुर फतेहद्दीन ख़ान ने विवाद के कारण नल के हत्थे से सिर पर वार कर रिजवाना की हत्या कर दी थी। रिजवाना को मारने के लिए ससुर तब तक सिर पर वार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई । न्यायालय ने सभी पक्षों को, दलीलों को सबूतों को देखने के बुजुर्ग को दोषी माना है और उसे आजीवन कारावास की सजा और 10, हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।Bulandshahr News
ग्रेटर नोएडा - नोएडाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें।देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुकपर लाइक करें या ट्विटरपर फॉलो करें।