Thursday, 28 November 2024

Business News : सेबी के आदेश के खिलाफ सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका को राहत नहीं

नयी दिल्ली। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को सेबी…

Business News : सेबी के आदेश के खिलाफ सुभाष चंद्रा, पुनीत गोयनका को राहत नहीं

नयी दिल्ली। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को सेबी के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

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चंद्रा और गोयनका जेडईईएल के पैसे को दूसरी जगह भेजने के दोषी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को चंद्रा और समूह की कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी पुनीत गोयनका पर किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या किसी प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने पर रोक लगा दी थी। बाजार नियामक ने चंद्रा और गोयनका पर यह कार्रवाई जेडईईएल के पैसे दूसरी जगह भेजने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद की है।

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48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करे सेबी

सैट ने चंद्रा और गोयनका की अपील पर सुनवाई करते हुए सेबी को 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। सैट मामले की अगली सुनवाई 19 जून को करेगा। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि हमें लगता है कि इस स्तर पर एक अंतरिम आदेश पारित करने का अर्थ वास्तव में अपील को स्वीकार करना होगा। सूत्रों ने कहा कि चंद्रा और गोयनका की याचिका के अनुसार उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।

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