अब Cryptocurrency से हुई आय पर लगेगा 30 प्रतिशत टैक्स
भारत
चेतना मंच
02 Feb 2022 01:56 PM
Cryptocurrency Tax: नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट (Budget) में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax) में कोई बदलाव नहीं किया है. लेकिन निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर झटका दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों को लेकर टैक्स प्रणाली को स्पष्ट किया है. वित्त मंत्री ने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव बजट में किया. मतलब अब क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
उन्होंने इसके साथ ही ऐसी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए इस संपत्ति (Cryptocurrency) की श्रेणी में एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रस्ताव किया. वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों में उपहार पर कर लगेगा.
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संसद में बजट पारित होने के बाद कर प्रस्ताव एक अप्रैल से अमल में आएगा. उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में ब्लॉकचेन तकनीक आधारित डिजिटल रुपया पेश करेगा. विशेषज्ञों ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से प्राप्त आय पर 30 प्रतिशत कर लगाना लॉटरी, गेम शो से जीती गई राशि पर लगाये जाने वाले कर की दर के बराबर है.