विज्ञापन
ऑनलाइन e-Nomination पूरा करने के लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका UAN वेरिफाइड होना और e-Sign के लिए आधार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होना।

अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ (PF) कटता है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कई लोग अपने EPF खाते में नॉमिनी जोड़ना या अपडेट करना भूल जाते हैं जबकि जरूरत पड़ने पर यही नॉमिनी परिवार के लिए सबसे बड़ी मदद साबित होता है। अच्छी बात यह है कि अब EPFO ने नॉमिनी जोड़ने और बदलने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। आप घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स में यह काम कर सकते हैं। हालांकि, ऑनलाइन e-Nomination पूरा करने के लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका UAN वेरिफाइड होना और e-Sign के लिए आधार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होना। अगर आप अपना आधार नंबर सीधे शेयर नहीं करना चाहते तो UIDAI की Virtual ID (VID) का इस्तेमाल कर सकते हैं।
Virtual ID यानी VID आधार से जुड़ा एक 16 अंकों का अस्थायी नंबर होता है। इसकी मदद से आप कई ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना अपना वास्तविक आधार नंबर बताए। इससे आपकी निजी जानकारी ज्यादा सुरक्षित रहती है। EPF खाते में e-Nomination करते समय भी इस Virtual ID का उपयोग किया जा सकता है। इसके जरिए OTP वेरिफिकेशन पूरा होता है और आपका नॉमिनेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है।
अगर आपके पास Virtual ID नहीं है तो इसे बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां Aadhaar Services सेक्शन में Virtual ID Generator का विकल्प मिलेगा। यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा भरने के बाद OTP मंगाना होगा। OTP वेरिफाई होने के बाद आपको नया VID जनरेट करने या पुराना VID वापस पाने का विकल्प मिलेगा। जैसे ही आप प्रक्रिया पूरी करेंगे 16 अंकों की Virtual ID आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नया VID बनने के बाद पुराना VID अपने आप अमान्य हो जाता है।
कई कर्मचारी वर्षों तक अपने पीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट नहीं करते लेकिन शादी होने, बच्चे होने या परिवार में किसी बदलाव के बाद नॉमिनी की जानकारी अपडेट करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो पीएफ और अन्य फंड का पैसा उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज होता है। इसलिए सही समय पर नॉमिनी की जानकारी अपडेट करना बहुत जरूरी माना जाता है।
जब आप ऑनलाइन नॉमिनेशन करेंगे तो आपको नॉमिनी का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, पता और रिश्ते की जानकारी भरनी होगी। इसके अलावा एक फोटो भी अपलोड करनी पड़ सकती है। यदि नॉमिनी नाबालिग है तो उसके गार्जियन की जानकारी भी देनी होगी। अगर आप एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आपको यह भी तय करना होगा कि किस व्यक्ति को कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। सभी नॉमिनी का कुल हिस्सा मिलाकर 100 प्रतिशत होना चाहिए।
यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। EPF के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो आमतौर पर उसे अपने पति, पत्नी या बच्चों को ही नॉमिनी बनाना चाहिए। परिवार के बाहर किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाने की अनुमति आमतौर पर अविवाहित सदस्यों को दी जाती है। इसी वजह से विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने पर अपने EPF खाते की नॉमिनी डिटेल्स जरूर चेक करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत अपडेट कर लें।
कई बार लोग सालों तक अपने पीएफ खाते की जानकारी अपडेट नहीं करते। बाद में क्लेम के समय परिवार को दस्तावेजों और प्रक्रिया में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने EPF खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा है या पुरानी जानकारी दर्ज है तो जल्द से जल्द उसे अपडेट कर लेना बेहतर रहेगा। आज के समय में यह पूरा काम ऑनलाइन हो जाता है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। सही नॉमिनी दर्ज होने से भविष्य में आपके परिवार को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
विज्ञापन