FSSAI ने एवरेस्ट जीरा पाउडर के बैच E080668761 को असुरक्षित पाए जाने पर बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया है। वहीं गंभीर स्वच्छता खामियों पर Creative Bakers का लाइसेंस सस्पेंड किया गया।

नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाया है। FSSAI ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्री-पैक्ड जीरा पाउडर के एक पूरे बैच को तत्काल बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया है। जांच में इस बैच के नमूने में एजोक्सीस्ट्रोबिन (Azoxystrobin) और थायमेथोक्साम (Thiamethoxam) नामक कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक पाए गए। जांच के बाद नमूने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत ‘UNSAFE’ यानी असुरक्षित घोषित किया गया। इसी के साथ FSSAI ने पश्चिम बंगाल स्थित क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निरीक्षण में बेकरी परिसर में गंभीर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा संबंधी खामियां मिलने के बाद कंपनी को निलंबन अवधि में सभी खाद्य कारोबार बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
FSSAI की कार्रवाई हर एवरेस्ट जीरा पाउडर पर लागू नहीं है, बल्कि जांच में सामने आए एक विशेष बैच पर है। रिकॉल किया गया बैच नंबर: E080668761 है। इसलिए जिन उपभोक्ताओं के घर में एवरेस्ट का प्री-पैक्ड जीरा पाउडर रखा है, उन्हें घबराने के बजाय सबसे पहले पैकेट पर लिखा Batch Number जांचना चाहिए। यदि पैकेट पर E080668761 लिखा है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और संबंधित रिकॉल निर्देशों का पालन करना चाहिए।
FSSAI के अनुसार, एवरेस्ट के प्री-पैक्ड जीरा पाउडर का नियामक नमूना गोवा स्थित M/s Riverside Resorts & Holiday Homes Pvt. Ltd. के परिसर से लिया गया था। प्रारंभिक खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में जीरा पाउडर में Azoxystrobin और Thiamethoxam के अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से ज्यादा पाए गए। इसके बाद नमूने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत असुरक्षित घोषित किया गया।
FSSAI की कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआती जांच के बाद संबंधित खाद्य कारोबारी को रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का अवसर दिया गया था। इसके बाद नमूना Referral Food Laboratory को भेजा गया रेफरल लैब की जांच में भी दोनों कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए और नमूने को फिर से ‘UNSAFE’ घोषित किया गया। इसके बाद FSSAI ने संबंधित पूरे बैच को बाजार से तत्काल वापस लेने का आदेश दिया।
नहीं। फिलहाल FSSAI की कार्रवाई विशेष रूप से Batch No. E080668761 से संबंधित है। इसलिए उपभोक्ताओं को सभी एवरेस्ट जीरा पाउडर को असुरक्षित मानने की जरूरत नहीं है। पैकेट का बैच नंबर जांचना सबसे महत्वपूर्ण है। FSSAI ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को रिकॉल किए जा रहे उत्पाद का पूरा रिकॉर्ड रखने, निर्धारित समय में रिकॉल की जानकारी और स्टेटस रिपोर्ट जमा करने तथा भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
FSSAI ने दूसरी बड़ी कार्रवाई Creative Bakers and Confectioners Pvt. Ltd. के खिलाफ की है। यह कंपनी पूर्वी भारत में The Sugarr & Spice नाम से रिटेल चेन संचालित करती है। निरीक्षण के दौरान खाद्य उत्पादन और हैंडलिंग वाले क्षेत्रों में गंभीर स्वच्छता संबंधी कमियां मिलीं।
FSSAI के निरीक्षण में कथित तौर पर—
FSSAI की जांच में खाद्य पदार्थों को संभालने वाले क्षेत्रों में कचरा, पुराना स्टॉक, रिजेक्ट किया गया सामान और स्क्रैप जमा पाया गया। इसके अलावा परिसर में जंग लगी मशीनें, उखड़ता हुआ पेंट, सीलन और क्षतिग्रस्त फर्श की टाइलें भी मिलीं। नियामक ने इन सभी कमियों को गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी उल्लंघन माना।
FSSAI की कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मामला केवल परिसर की साफ-सफाई तक सीमित नहीं रहा। जांच में खाद्य सुरक्षा से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड और निगरानी व्यवस्थाओं के उचित रखरखाव में भी कमियां सामने आईं। इनमें पानी और तैयार खाद्य उत्पादों की जांच, समय-तापमान निगरानी, उपकरणों की कैलिब्रेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मॉक रिकॉल, उपभोक्ता शिकायतें, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और ऑडिट रिकॉर्ड शामिल हैं। इन्हीं गंभीर खामियों के चलते FSSAI ने Creative Bakers and Confectioners Pvt. Ltd. का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और कंपनी को निलंबन अवधि में सभी खाद्य कारोबार बंद करने का निर्देश दिया है।
इस पूरे मामले में उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय केवल ब्रांड का नाम देखकर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। Batch Number, Manufacturing Details, Expiry/Best Before और पैकेट की स्थिति भी देखना जरूरी है। एवरेस्ट जीरा पाउडर के मामले में विशेष रूप से E080668761 बैच की जांच करना महत्वपूर्ण है। FSSAI की कार्रवाई इसी संबंधित बैच के रिकॉल को लेकर है, न कि एवरेस्ट के सभी जीरा पाउडर उत्पादों के खिलाफ।
FSSAI की हालिया कार्रवाई यह संकेत देती है कि खाद्य सुरक्षा नियामक पैकेज्ड फूड से लेकर बेकरी और अन्य खाद्य कारोबारों तक नियमों के पालन पर सख्ती बढ़ा रहा है। नियामक ने भी कहा है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य कारोबारियों का निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है।
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