Friday, 29 March 2024

सिम लेने के नियम में किया गया बदलाव, जान ले नियम नहीं तो कनेक्शन पर लग सकती है रोक

नई दिल्ली: देश में कई लोग दो सिम (Sim Connection) का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, अगर आपके पास बहुत ज्यादा…

सिम लेने के नियम में किया गया बदलाव, जान ले नियम नहीं तो कनेक्शन पर लग सकती है रोक

नई दिल्ली: देश में कई लोग दो सिम (Sim Connection) का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, अगर आपके पास बहुत ज्यादा SIM कार्ड्स हैं तो सरकार उसे बंद कर सकती है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार (Central Government) ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है जिसके मुताबिक ऑर्डर (Order) जिन लोगों के पास 9 से ज्यादा कनेक्शन मौजूद हैं उनके फोन कनेक्शन बंद किया जाएगा।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (DOT) के लेटेस्ट ऑर्डर आया है जिसके मुताबिक ऑफिशियल्स पहले मल्टीपल सिम को वेरिफाई किया जाएगा। वेरिफाई नहीं होने पर एक सिम के अलावा सभी को डिएक्टिवेट किया जाएगा जम्मू और कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए 6 सिम कार्ड (Sim connection in India) को ही रिवेरिफाइड (Verification Process) करने का नियम लाया गया है।

लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सब्सक्राइबर्स को विकल्प दिया जाएगा कि मिलेगा कि वो कौन से सिम को रिटेन और किसे डिएक्टिवेट करवाने का मन बना रहे हैं. डाॅट (DoT) ने ऑर्डर में कहा है कि अगर किसी सब्सक्राइबर के पास 9 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं तो इनको रिवेरिफिकेशन के लिए फ्लैग कर दिया जाएगा।

ये फैसला तब लाया गया है जब फाइनेंस क्राइम, ऑटोमैटेड कॉल और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बढ़ने से लोगों को काफी समस्या हो रही है। डाॅट (DoT) ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सभी फ्लैग्ड मोबाइल कनेक्शन को हटाने का जिक्र किया गया है क्योंकि ये रूल के अनुसार नहीं हो गया है।

रूल के मुताबिक आउटगोइंग फैसिलिटी फ्लैग किए जाने वाले मोबाइल कनेक्शन का 30 दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा। जबकि इनकमिंग (Incoming Calls) सर्विस को 45 दिन के अंदर सस्पेंड किया जा सकता है। ये फैसला तब लिया जाएगा जब सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन (Subscriber Verification In India) के लिए आना होगा और अपने सरेंडर, ट्रांसफर के ऑप्शन को चुन लिया जाएगा।

अगर सब्सक्राइबर रिवेरिफिकेशन के लिए नहीं दिया जाता है तब फ्लैग नंबर को 60 दिन के अंदर डिएक्टिवेट किया जाएगा। ये टाइम पीरियड 7 दिसंबर से काउंट करने की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। ऑर्डर में बताया गया है कि अगर सब्सक्राइबर जो इंटरनेशनल रोमिंग पर मौजूद है या फिजिकल डिसएबिलिटी या हॉस्पिटल में है तो 30 दिन का अतिरिक्त समय देने का नियम बनाया गया है।

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