Thursday, 23 January 2025

Home Loan: HRA पर तुरंत उठाएं टैक्स छूट का फायदा, होम लोन लेना हुआ आसान

नई दिल्ली: आपने (Home Loan) होम लोन पर नोएडा में घर खरीदने का मन बना रहे हैं और अभी उसके…

Home Loan: HRA पर तुरंत उठाएं टैक्स छूट का फायदा, होम लोन लेना हुआ आसान

नई दिल्ली: आपने (Home Loan) होम लोन पर नोएडा में घर खरीदने का मन बना रहे हैं और अभी उसके आसपास वाले इलाके में रहते हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि क्या आपको Home Loan के Repayment के अलावा HRA पर भी टैक्स डिडक्शन क्लेम मिलना शुरु हो जाता है या नहीं हो पाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

जानकारी के मुताबिक Salaried Employee अगर कुछ शर्तों को पूरा करना शुरु कर देते हैं तो दोनों बेनिफिट्स क्लेम करने में फायदा मिल जाता है। ऐसा भी होता है कि एक शहर में रहकर भी ये दोनों बेनिफिट होता है।

Taxbuddy के फाउंडर सुजीत बांगड़ ने जानकारी दिया है कि, HRA (House Rent Allowance) कई बार कॉस्ट टू कंपनी (CTC) का हिस्सा माना जाता है। टैक्स छूट का लाभ तभ तक नहीं होना शुरु होता है जब तक आप जिस घर में रहते हैं उसका किराया खुद से नहीं भर रहे हों। ऐसे में बात करें तो अपनी कंपनी को किराये की रसीद देने के साथ आप HRA क्लेम आसानी से कर पाएंगे।

Home Loan पर मुख्य रूप से बात करें तो हमें दो तरह के टैक्स बेनिफिट्स का फायदा दिया जाता है। EMI के दो कॉम्पोनेंट माने जाते हैं। मूलधन और ब्याज. मूलधन पर आप सेक्शन 80C पर मिली जानकारी के मुताबिक टैक्स डिडक्शन क्लेम करने में मदद मिलती है। सेक्शन 80C के मुताबिक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। वहीं, ब्याज पर आप अलग से दो लाख रुपये तक की टैक्स छूट क्लेम करने में मदद मिलती है।

नोएडा के लिए आपको होम लोन मिल गया है, जिसकी ईएमआई आप भरना शुरु कर रहे हैं। इस घर में आपके कई सारे लोग मौजूद हैं। आप नोएडा या किसी भी अन्य शहर की बात करें तो किराये का घर लेकर रहते हैं तो होम लोन के अलावा HRA पर भी टैक्स छूट का फायदा भी मिलना शुरु हो जाता है। अगर आपने अपनी प्रोपर्टी रेंट पर भी देते हैं और खुद रेंट पर रह रहे हैं तो आप दोनों बेनिफिट्स क्लेम करने के साथ फायदा ले सकते हैं।

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