Site icon चेतना मंच

GST Slab:जीएसटी स्लैब में होगी गिरावट, काउंसिल की बैठक में हो सकता है फैसला

GST Slab

(GST Slab) Source:Aajtak

नई दिल्ली:मोदी सरकार (Modi Govt) के आने के बाद जो कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जीएसटी (GST) उनमें से एक माना जाता है। कुछ ही महीने बाद जीएसटी व्यवस्था के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं इससे पहले की बात करें तो जीएसटी प्रणाली में अभी तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इन बदलावों में टैक्स स्लैब (GST Tax Slab) में गिरावट के अलावा दरों के ब्रैकेट (GST Bracket) में बदलाव, राज्यों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति (GST Compensation) का बंद करने का फैसला आदि शामिल किया गया है।

संसद में जीएसटी एक्ट (GST Act)पारित होने की बात करें तो ये 2017 में 29 मार्च को पारित किया गया था। इसमें परिवर्तन होने के बाद मौजूदा एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स को पूरी तरह से मिलाने के बाद ही सिंगल इंडिरेक्ट टैक्स बनाने में मदद मिल गई थी। इसको लेकर सबसे बड़ी वजह ये बताई कि इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था की सरल कर सकें जिससे लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वही अभी की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, शराब और एटीएफ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनपर अभी तक जीएसटी नहीं लगाया है।

एक्सपर्ट्स भी जीएसटी प्रक्रिया को समझते हैं जटिल

देश में मौजूद बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट (Tax Expert) और व्यवसाई संगठन ये अकसर कहते हैं कि जीएसटी प्रक्रिया अभी भी काफी कठिन है। जीएसटी लागू किए जाने केबाद उसमे बहुत सारे परिवर्तन हुए है। लोगों की काफी समय से मांग है कि टैक्स स्लैब में कमी होनी चाहिए। अभी के अनुसार जीएसटी में 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत का जीएसटी स्लैब मौजूद है जिनको सरकार कम करने के बाद 3 करने की योजना बना रही है।

स्लैब कम होने के बाद होंगे कुछ नुकसान

जानकारी के मुताबिक स्लैब संख्या (GST Slab) में कमी होने के साथ दरो में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल सरकार का फोकस स्लैब कम करने के बाद रेवेन्यू बढ़ाना ही है। इसकी वजह से कुछ सामानों में tax बढ़ने जा रहा है जो खत्म होने वाले स्लैब में शामिल हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 5 फीसदी और 12 फीसदी का स्लैब भी 1 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है।

समाप्त हो जाएगी राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति

नई कर व्यवस्था लागू होने के साथ राज्यों की क्षति पूर्ति का प्रावधान हुआ था। राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए जीएसटी क्षति पूर्ति देने की पहल की गई थी। 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुए 5 साल पूरे होने के साथ जीएसटी क्षति पूर्ति भी बंद कर दी जाएगी।

दो हफ्ते में होगी बैठक

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक होने जा रही है जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस की टैक्स रेट में बदलाव किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक फरवरी के अंत में या मार्च की शुरुआत में होगी।

 

Exit mobile version