अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने सोमवार को भारद्वाज की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा कि आरोपी को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती है।
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक युवती की स्कूटी को कार से टक्कर मारने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के सुल्तानपुरी इलाके से कंझावला तक लगभग 12 किलोमीटर तक उसे घसीटने से जुड़े मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को मंगलवार को जमानत दे दी।
Kanjhawala Case
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने सोमवार को भारद्वाज की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा कि आरोपी को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती है।
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न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि भारद्वाज की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई। मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
Kanjhawala Case
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गौरतलब है कि अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को 31 दिसंबर की देर रात को एक कार ने टक्कर मार दी थी। उसके बाद वह उन्हें काफी दूरी तक घसीटती चली गई। इस घटना में उसकी मौत हो गई थी।
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