Mangluru News : मंगलुरु। मंगलुरु में सूरतकल थाना क्षेत्र के कटिपल्ला में एक मुस्लिम व्यक्ति की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या किए जाने के बाद शहर के चार इलाकों में लागू निषेधाज्ञा को 29 दिसंबर सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।
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पुलिस आयुक्त एन. शशि कुमार ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि सूरतकल, पानमबुर, बाजपे और कवूर थाना क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को 29 दिसंबर सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि इस दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने और आग्नेयास्त्र, विस्फोटक तथा पटाखे ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। भड़काऊ नारे लगाने और विभिन्न वर्गों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों पर भी रोक है।
कपड़ों की दुकान के मालिक अब्दुल जलील (43) की गत शनिवार को सूरतकल के कटिपल्ला में अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इस मामले में दो संदिग्ध हमलावरों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बेलगावी में कर्नाटक विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को यह घटना चर्चा में रही, जहां विपक्षी दलों के नेताओं ने सांप्रदायिक हत्याओं के बढ़ते मामलों को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को घेरने की कोशिश की।