Hate Speech Case : कुछ लोगों की राजनीति नफरत पर ही आधारित : सिब्बल

Hate Speech Case : कुछ लोगों की राजनीति नफरत पर ही आधारित : सिब्बल
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 06:59 AM
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Hate Speech Case : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीति में नफरती भाषण पर की गई टिप्पणी के एक दिन बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह कुछ लोगों के लिए चांद मांगने जैसा है, जिनकी राजनीति नफरत पर आधारित है।

Hate Speech Case

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नफरती भाषणों को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि जिस पल राजनीति व धर्म अलग हो जाएंगे और नेता राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बंद कर देंगे, उस समय ऐसे भाषण समाप्त हो जाएंगे।

सिब्बल ने ट्वीट किया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बंद होने से नफरती भाषण खत्म हो जाएंगे। यह तो चांद मांगने जैसा है।

पूर्व विधि मंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा, ‘‘याद है... 1.(लाल कृष्ण) अडवाणी जी की रथ यात्रा। 2.(राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) आरएसएस के प्रमुख की 2018 की श्मशान-कब्रिस्तान वाली टिप्पणी। 3. वर्ष 2020 में गोली मारो... वाला बयान आदि। कुछ लोगों की राजनीति नफरत पर ही आधारित है।’’

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को उद्धृत करते हुए कहा था कि उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर-दराज के इलाकों से लोग एकत्र होते थे।

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा था, ‘‘एक बड़ी समस्या तब खड़ी होती है, जब नेता राजनीति को धर्म से मिला देते हैं। जिस पल राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे तथा नेता राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बंद कर देंगे, यह सब बंद हो जाएगा। हमने अपने हालिया फैसले में भी कहा है कि राजनीति को धर्म से मिलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।’’

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CBI Raid : भ्रष्टाचार के मामले में सफदरजंग अस्पताल का डॉक्टर रडार पर, सीबीआई ने मारा छापा

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locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 01:38 AM
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नई दिल्ली। सीबीआई यहां सफदरजंग अस्पताल के एक डॉक्टर से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर भ्रष्टाचार के मामले में डॉक्टर और कुछ बिचौलिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के रडार पर आ गए थे। छापेमारी अभी जारी है।

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अधिकारियों ने फिलहाल इस संबंध में और जानकारी साझा करने से इनकार किया है। देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए चेतना मंच के साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।
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USA News : एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी अमेरिका में कर सकते हैं काम : अदालत

USA News : एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी अमेरिका में कर सकते हैं काम : अदालत
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 01:02 PM
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वाशिंगटन। अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को अदालत ने बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी अमेरिका में काम कर सकते हैं।

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कई बड़ी कंपनियों ने दिया काम का अधिकार

अमेरिका की जिला न्यायाधीश तान्या चटकन ने ‘सेव जॉब्स यूएसए’ द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के विनियम को खारिज करने का अनुरोध किया गया था। इस विनियम के तहत एच-1बी वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के जीवनसाथियों को रोजगार प्राधिकरण कार्ड दिया जाता है। अमेजन, एपल, गगूल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने मुकदमे का विरोध किया था। इस विनियम के तहत अमेरिका ने अब तक लगभग एक लाख एच-1बी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को काम का अधिकार दिया है, जिनमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय हैं।

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न्यायाधीश तान्या ने का तर्क

न्यायाधीश तान्या चटकन ने अपने आदेश में कहा कि ‘सेव जॉब्स यूएसए’ का पहला तर्क यह है कि कांग्रेस ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को कभी एच-4 वीजा धारकों जैसे विदेशी नागरिकों को अमेरिका में रहने के दौरान काम करने की अनुमति नहीं दी है। न्यायाधीश ने कहा कि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से और सोच-समझकर अमेरिका सरकार को अधिकार दिया है कि वह अमेरिका में एच-4 जीवनसाथी के रहने की अनुमेय शर्त के रूप में रोजगार को अधिकृत करे।

फैसले का स्वागत

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के एक प्रमुख नेता एवं आयोग के सदस्य अजय जैन भुटोरिया ने न्यायाधीश के फैसले का स्वागत किया है। एच-1बी वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां खासकर प्रौद्यगिकी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।