Kerala News : सौतेली बेटी का करता था यौन उत्पीड़न, अदालत ने दी 19 साल की सजा

Greater Noida News : तेंदुए के डर से घर में कैद हुए सोसाइटी वासी
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इडुक्की त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश टीजी वर्गीज ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत व्यक्ति को कुल 19 साल जेल की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने कहा कि दोषी को सिर्फ पांच साल जेल में रहना होगा, क्योंकि अलग-अलग अपराध के लिए सजा एक साथ चलेगी। अभियोजक ने कहा कि अदालत ने सौतेले पिता पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।US Storm : अब तक 50 लोगों की हो चुकी है मौत, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवनयापन करने को अभी भी मजबूर हैं अमेरिकी नागरिक
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एसपीपी ने कहा कि मामले से संबंधित घटना इस साल की शुरुआत में इडुक्की के मुरीकासरी पुलिस थाना अंतर्गत चेम्पकाप्पारा में हुई थी। उन्होंने कहा कि 13 वर्षीय पीड़िता के अनुसार, उसके सौतेले पिता ने दो अलग-अलग दिनों में दो बार उस समय उसका यौन उत्पीड़न किया, जब उसकी मां रात में नहाने गई थी।अगली खबर पढ़ें
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