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त्योहारों पर भारी पड़ेंगे गिफ्ट हैम्पर, GST विभाग ने जारी किए निर्देश

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Agra News : त्योहारो का सीजन शुरू हो गया है। आगामी दिनों में करवा चौथ, दीपावली और भाई दूज जैसे त्योहार आ रहे हैं। इन त्योहारों पर बड़े स्तर पर मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स और अन्य सामानों की ख़रीददारी होती है जिन्हें अक्सर लोग गिफ्ट के तौर देते है। इस दौरान मिठाईयों और तमाम पैकिंग आइटम की भी डिमांड बहुत रहती है। त्योहारों पर मिठाईयों और तमाम गिफ़्ट पैक को लेकर जीएसटी विभाग भी एक्टिव हो गया है। ऐसे में  आगरा जीएसटी विभाग ने निर्देश जारी किए हैं।

गिफ्ट पैक पर जीएसटी

कई बार एक पैक में कई तरह की मिठाई या अन्य आइटम शामिल होते हैं। गिफ्ट पैक में शामिल आइटम पर अलग-अलग जीएसटी लागू है। ऐसे में जीएसटी को लेकर व्यापारियों को परेशानी हो सकती थी, जिसे देखते हुए आगरा जीएसटी विभाग ने निर्देश दिए हैं। त्योहारों पर पैक होने वाले गिफ्ट पैक में अलग-अलग आइटम होते है। ऐसे में जो आइटम सबसे ऊंची दर जीएसटी वाला होगा उसी हिसाब से सभी आइटम पर जीएसटी लागू होगी। इसके साथ ही मिष्ठान और नमकीन विक्रेता की ओर से भी अनुरोध किया गया है कि त्योहारों पर जीएसटी विभाग द्वारा अनावशक उत्पीड़न न किया जाए। जिस पर जीएसटी विभाग की ओर आश्वासन दिया गया है कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नही होगा।

जीएसटी विभाग ने दिए निर्देश

राज्य कर विभाग की ओर से त्योहारों पर मिष्ठान और नमकीन विक्रताओं को निर्देश दिए हैं। जीएसटी विभाग की बैठक में मिष्ठान बिक्री के बिल पर निर्देश जारी किया है। जीएसटी विभाग द्वारा कहा गया कि त्योहारों पर शिकायत मिलती है कि मिष्ठान विक्रेता बिल नही देते है तो यह तय किया जाए कि मिष्ठान बिक्री का शत प्रतिशत बिल दिया जाए। जब ग्राहक दुकान से मिठाई खरीद रहा है तो मिष्ठान विक्रेता ग्राहक को पूरा बिल बनाकर दे जिसके निर्देश दिए गए है। दिवाली के त्यौहार पर मिष्ठान की बिक्री अधिक होती है जिस पर अब जीएसटी विभाग की नजर बनी हुई है। मिष्ठान की गिफ्ट पैक पर जीएसटी को लेकर निर्देश जारी किए गए है जिसके अनुसार ही कर की दर का भुगतान करना होगा। यह जानकारी मारुति शरण चोबे अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर आगरा जोन के द्वारा दी गई है। Agra News

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