Delhi News Update: बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) आज 18 जुलाई को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व चेयरमैन बृजभूषण शरण सिंह को समन भेजकर 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिया था।
Delhi News Update के मुताबिक आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह और कुश्ती महासंघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर (Vinod Tomar) को फिलहाल अगली सुनवाई तक दो दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। अगली सुनवाई के बाद इनकी रेगुलर बेल पर फैसला होगा।
क्या हुआ आज कोर्ट में
इस मामले में सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ‘इस केस में अगली सुनवाई गुरुवार, 20 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे होगी। तभी इन दोनों की रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। फिलहाल दोनों को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी जा रही है।’ राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
Delhi News Update इस केस में थी पेशी
कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) और कुश्ती महासंघ के पूर्व सेकेट्री विनोद तोमर के खिलाफ 6 बालिग पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने केस दर्ज किया था। इस एफ़आईआर में इन दोनों के खिलाफ 1500 पन्नों की चार्जशीट (Brij Bhushan Sharan Singh Chargesheet) पेश की गई थी।
ये आरोप थे इस चार्जशीट में
इस चार्जशीट में पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। जिसमें प्रोफेशनल मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने के कम से कम दो मामलों का जिक्र है। इसमें 15 यौन उत्पीड़न के मामलों का भी जिक्र है, जिनमें से 10 में गलत तरीके से छूने की शिकायत की गई है।
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