
Delhi News: नई दिल्ली। पवन खेड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट से भी जमानत मिल गई है। कुछ घंटों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन के खिलाफ लखनऊ, वाराणसी और असम में दर्ज किए गए तीनों एफआईआर को एक में जोड़ने का आदेश दिया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए उड़ान भरने जा रहे कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा को गुरुवार को विमान से उतारकर गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मंगलवार तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिला। इसके बाद पवन खेड़ा की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में रेगुलर जमानत के लिए अपील की, जहां उनको जमानत मिल गई। हालांकि, उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को कहां दर्ज केस में मर्ज किया जाए इसपर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी।
असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए बयान के चलते खेड़ा के खिलाफ असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग थाने में मामला दर्ज किया गया है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा को दिल्ली के द्वारका कोर्ट में पेश किया।
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। पवन के खिलाफ लखनऊ, वाराणसी और असम में केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस ने मांग किया कि पवन के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को एक में जोड़ दिया जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया।