Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ मिली शिकायत से संबंधित मामले में पुलिस उपायुक्त को निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया है।
Delhi News
अदालत ने शिकायतकर्ता के वकील मनीष भदौरिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें अदालत से अपील की गई थी कि वह शिकायतकर्ता पर कथित रूप से हमला करने वाले तीन पुलिसकर्मियों, मामले को सुलझाने के लिए दबाव डालने वाले दो अधिकारियों और कथित निष्क्रियता के लिए सीमापुरी के थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दे।
एक नवंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।
अदालत ने कहा कि डीसीपी की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसके अनुसार सीमापुरी थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 व 341 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच लंबित है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंकुर पंघाल ने पिछले सप्ताह पारित आदेश में कहा कि संबंधित डीसीपी को मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।
Greater Noida: बिल्ली पालने का शौक पड़ेगा महंगा, ग्रेटर नोएडा में अब पालतु बिल्लियों का भी होगा रजिस्ट्रेशन
देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।