Site icon चेतना मंच

Delhi Riots : अदालत ने दिल्ली दंगे के दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये

Delhi Riots

Court frames charges against two accused in Delhi riots

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने यहां बृजपुरी में एक स्कूल पर कथित हमले के सिलसिले में 2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगों के दो आरोपियों के खिलाफ दंगा भड़काने समेत विभिन्न अपराधों के आरोप तय किये हैं। अदालत ने कहा कि ‘भीड़ का साझा मकसद हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था।’

Ramcharitmanas Controversy पिता के बचाव के लिए बेटी आई सामने

Delhi Riots

अदालत, शमीम अहमद, मोहम्मद कफील और फैजान के खिलाफ मामले में सुनवाई कर रही थी। इन पर 25 फरवरी, 2020 को यहां बृजपुरी मेन रोड पर अरुण मॉडर्न पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी करने वाली भीड़ में शामिल होने का आरोप है। शिकायत के अनुसार भीड़ ने स्कूल की कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय और अन्य सामान जला दिये। इसमें करीब 1.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

Advertising
Ads by Digiday

Delhi Riots

Expensive Data : डेटा की बढ़ती लागत चिंता का विषय : चंद्रशेखर

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य परमाचला ने आदेश जारी किया और आरोपियों शमीम अहमद और मोहम्मद कफील के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय किये। तीसरा आरोपी फैजान फरार है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि गवाहों के बयानों के आधार पर इस बात को दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी अन्य अज्ञात लोगों के साथ समान मंशा के साथ भीड़ में शामिल हुए। हालांकि, अदालत ने आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप से मुक्त कर दिया। दयालपुर थाने ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें।

News uploaded from Noida   #ChetnaManch  #चेतनामंच

Exit mobile version