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Kanjhawala Case: कंझावला मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

Kanjhawala Case: Hearing on bail plea of accused Ashutosh Bhardwaj adjourned in Kanjhawala case

Kanjhawala Case: Hearing on bail plea of accused Ashutosh Bhardwaj adjourned in Kanjhawala case

Kanjhawala Case: दिल्ली के कंझावला इलाके में एक युवती के वाहन को टक्कर मारने और उसे घसीटे जाने के मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दी । भारद्वाज की याचिका पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल के समक्ष सुनवाई होनी थी लेकिन जज के अवकाश पर होने की वजह से यह सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

Kanjhawala Case:

 

भारद्वाज के वकील ने सोमवार को यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि अपराध की प्रकृति जमानती हैं और आरोपी ने घटना के बाद पुलिस से सहयोग किया। अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि भारद्वाज ने दुर्घटना में शामिल कार, एक अन्य सह-आरोपी को सौंप दी थी, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

अंजलि सिंह (20) की 31 दिसंबर व एक जनवरी की दरमियानी रात को उस वक्त मौत हो गई थी, जब एक कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। अंजलि कार के नीचे फंस गई थी और उसे सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था । पुलिस ने इस मामले में पिछले सोमवार को दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। बाद में, उन्होंने शुक्रवार को आशुतोष को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी अंकुश खन्ना ने शुक्रवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे शनिवार को जमानत मिल गई। आशुतोष और अंकुश पर आरोपियों को बचाने का आरोप है।

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