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Gautam Budh Nagar : गौतमबुद्धनगर में 30 जून तक बढ़ाई गई धारा-144

Gautam Budh Nagar  : गौतमबुद्धनगर। जनपद में आगामी विभिन्न आयोगों, परिषदों द्वारा कराई जाने वाली परिक्षाओं को देखते हुए जनपद गौतमबुद्धनगर में धारा-144 की अवधि बढ़ा दी गयी है। अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था गौतमबुद्धनगर आशुतोष द्विवेदी ने इस संबंध मंे आदेश जारी करते हुए कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाये रखने के लिए धारा-144 को 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस अवधि के दौरान मॉस्क की अनिवार्यता कोविड प्रोटोकॉल का सार्वजनिक स्थानों पर पालन, बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन जुलूस पर रोक, लाठी, डंडा, बल्लभ, स्टिक लेकर चलने पर मनाही होगी।
वहीं विवादित स्थलों पर जहां प्रथा न हो वहां पूजा व नमाज आदि अदा न करना, सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, जुलूस के मार्गों पर या धार्मिक स्थलों के निकट सुअरों व अन्य छुटटा जानवरों को न घुमाने, परीक्षा केन्द्रों से 200 गज की दूरी के अंदर 5 या 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ न जमा होने, परीक्षा केन्द्रों पर बिना अनुमति मोबाइल, पेजर कैलकुलेटर अथवा आधुनिक अन्य उपकरण न ले जाने, शादी समारोहांें में हर्ष फायरिंग न करने के अलावा जनसामान्य को गुमराह या तनाव पैदा करने वाले किसी भी ऑडियो, सीडी, व्हाटसअप मैसेज आदि नहीं चलाया जाएगा

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