IAS Ritu Maheshwari- नोएडा के न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी (CEO Ritu Maheshwari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की तरफ से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) की ओर से जारी की गई गैर जमानती वारंट और पेशी के मामले में रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिला। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रितु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका –
इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने गौतमबुद्ध नगर (Gautambuddha Nagar) के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) को आदेश का अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। भूमि अधिग्रहण (Land acquisition) से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में मुकदमा हारने के बावजूद नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Development Authority) ने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। जिसके खिलाफ किसान की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी।
इस पर प्रयागराज उच्च न्यायालय (Prayagraj High Court) ने रितु माहेश्वरी (IAS Ritu Maheshwari) को खुद अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए थे। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई तब नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी हाजिर नहीं हुईं। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए नोएडा CEO के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non bailable warrants) जारी कर दिया था। और इसके साथ ही अवमानना के मामले में सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि निर्धारित की थी।
आईएएस रितु माहेश्वरी (IAS Ritu Maheshwari) ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और राहत की मांग की थी। लेकिन सोमवार को हुए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि – “यदि आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है तो आपको इसका नतीजा झेलना पड़ेगा। आप एक आईएएस ऑफिसर है और आपको नियम पता है।”
इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन (Cheif Justice of India NV Ramana) ने रोज हो रहे हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की।