Noida News : दिव्यांग दंपत्ति अब दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। मदद की यह राशि 15 हजार से लेकर 35 हजार तक है। बशर्ते दिव्यांग दंपत्ति की शादी चालू वित्तीय वर्ष अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष में हुई हो। यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने दी।
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उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत नव विवाहित दंपत्ति में केवल युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15000 रुपए एवं केवल युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20000 रुपए तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35000 रुपए धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
श्री सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए विभागीय पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करते हुए संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक एवं युवक-युवती के आधार कार्ड, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत से कम न हो) दाखिल करें।
उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। योजना में ऐसे दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
श्री सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण किये जाने के उपरांत प्रपत्रों की हार्ड कॉपी समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमरा नंबर 107 विकास भवन सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर में जमा करा सकते हैं।
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