Noida News Live हर नागरिक के काम आने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि अब किसी भी हाईराईज बिल्डिंग में लिफ्ट के कारण लोग परेशान नहीं होंगे। किसी भी बिल्डिंग में लगने वाली लिफ्ट की क्वालिटी खराब होने पर लिफ्ट लगाने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई हो सकेगी। लिफ्ट की क्वालिटी खराब मिलने पर तीन महीने तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।
बनेगा नया कानून Noida News Live
आपको बता दें कि नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में आए दिन लिफ्ट से होने वाले हादसे सामने आते रहते हैं। लिफ्ट हादसों में नोएडा व ग्रेटर नोएडा शहर के कई नागरिकों की जान जा चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में लिफ्ट के सबसे ज्यादा हादसे नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में ही होते हैं। उप्र के दूसरे शहरों में भी अनेक बार लिफ्ट के कारण नागरिकों की जान जोखिम में पड़ चुकी है। इस समस्या से बचने के लिए उप्र सरकार ने यूपी लिफ्ट एंड एस्केलेटर कानून बनाने का फैसला किया है।
लिफ्ट या एस्केलेटर हादसे में 1 लाख तक का जुर्माना तथा 3 महीने की सजा का प्रावधान
इस कानून का मसौदा सरकार अगले सत्र में लाने की तैयारी में है। जिससे लिफ्ट को लेकर होने वाले हादसे रोके जाएंगे। ऊर्जा विभाग ने इस मामले में मसौदा तैयार कर लिया है। बिना पंजीकरण के अब कोई भी लिफ्ट नहीं लगा सकेगा। लिफ्ट या एस्केलेटर हादसे में 1 लाख तक का जुर्माना तथा 3 महीने की सजा का प्रावधान होगा। लिफ्ट में प्रशिक्षित ऑपरेटर रखना अनिवार्य होगा। घरेलू लिफ्ट को छोडक़र अन्य सभी लिफ्टों में प्रशिक्षित ऑपरेटर रखना होगा। लिफ्ट एक्ट के मसौदे में लिफ्ट लगाने वाली संस्था को बीमा कराना होगा, बहुमंजिला भवन में लिफ्ट लगाने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, यह रजिस्ट्रेशन विद्युत सुरक्षा निदेशालय में कराना होगा, लिफ्ट लगाने के बाद निदेशालय की टीम इस सुरक्षा ऑडिट
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