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Noida News : मरे हुए ​माफिया सरगना अनिल दुजाना का अभी भी पीछा कर रही है UP पुलिस

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Noida News : UP के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के गांव दुजाना के रहने वाले कुख्यात माफिया सरगना अनिल दुजाना के मरने के बाद भी पीछा नहीं छुटा। नोएडा कमिश्नरी की पुलिस मरे हुए अनिल दुजाना का पीछा कर रही है। यह बात आपको अजीब लग रही होगी किंतु यह सच है कि नोएडा पुलिस अभी भी अनिल दुजाना से डरी हुई है।

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आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि जिस अनिल दुजाना को पुलिस मुठभेड़ में मार चुकी है, भला उसका पीछा क्यों और कैसे करेगी ? आपको यकीन दिलाने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नरी द्वारा सोमवार 31 जुलाई 2023 को की गई एक कार्यवाही का उदाहरण ही काफी है। ऐसी कार्यवाही अनिल दुजाना के नाम पर लगभग हर महीने होती है।

अनिल दुजाना के साथी की प्रॉपर्टी जब्त

आपको बता दें कि नोएडा पुलिस कमिश्नरी की पुलिस ने सोमवार को अनिल राणा नामक वांछित अपराधी की 81 लाख रुपये की प्रोपर्टी को जब्त किया गया। इस प्रोपर्टी को जब्त करने के बाद कमिश्नरी पुलिस के मीडिया सेल ने एक प्रेसनोट जारी किया है। इस प्रेसनोट में साफ साफ लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुख्यात माफिया सरगना घोषित किए गए अनिल दुजाना के गैंग के सदस्य की प्रोपर्टी जब्त कर ली गई है।

पूरे प्रेसनोट में कही यह जिक्र नहीं कि ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव का रहने वाला अनिल दुजाना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा जा चुका है। पुलिस के रजिस्टर में अनिल दुजाना कुख्यात माफिया सरगना के नाम से दर्ज है। साथ ही उसका गिरोह पुलिस रिकार्ड में अभी भी उसी के नाम से चल रहा है।

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Noida News – यह हुई कार्यवाही

नोएडा पुलिस कमिश्नरी के मीडिया सेल ने चेतना मंच को बताया कि शासन द्वारा घोषित कुख्यात माफिया अनिल दुजाना गैंग के सदस्य अनिल राणा पुत्र गिरीराज सिहं निवासी अलावा रहीमपुर थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर हालपता डी 226 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 11 फरीदाबाद हरियाणा के खिलाफ थाना बादलपुर में 457/2019 धारा 2बी(1), 2बी(3), 2बी(4), 2बी(7), 2बी(8), 2बी(9), 2बी(12), 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत था। इसकी विवेचना थाना प्रभारी बिसरख के द्वारा की जा रही है।

मुकदमे की विवेचना के दौरान अनिल राणा की मुकदमे से संबंधित अचल सम्पत्ति फ्लैट नंबर 201 उत्सर्ग गर्वमेन्ट सेक्टर 65 थाना आदर्शनगर जिला फरीदाबाद हरियाणा (अनुमानित कीमत 81 लाख 22 हजार 500 रुपये) प्रकाश में आयी। विशेष न्यायालय (अपराध जनित सम्पत्ति अधिनियम) पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत इस अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण किया गया है। Noida News

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