Noida /ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि 11 फरवरी को कचहरी में अदालती सुनवाई न होकर बाकायदा पंचायत बैठेगी। इस पंचायत में बिजली, पानी, एक्सीडेंट, विवाह समेत तमाम पारिवारिक विवाद आपसी सहमति के आधार पर निपटाए जाएंगे।
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सब जानते हैं कि कचहरी में कानून के आधार पर मुकदमें चलते हैं और अदालतों में मुकदमों की सुनवाई व लम्बी बहस के बाद फैसले दिए जाते हैं। किन्तु लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपसी सहमति के आधार पर मामले निपटाए जाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर 11 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्थित जिला अदालत में लोक अदालत (पंचायत) लगाई जाएगी। इस विशेष लोक अदालत का मकसद छोटे-मोटे मामलों को अदालत में न जाकर आपसी सहमति के आधार पर निपटाना है। यदि आपका कोई छोटा-मोटा विवाद है तो यह विशेष लोक अदालत आपके लिए मतलब की है।
इस विशेष लोक अदालत में समय-समय पर होने वाले वाहनों के चालान, वैवाहिक विवाद, एक्सीडेंट से संबंधित मामले, बिजली, पानी के बिल से संबंधित मामले यहां तक कि चेक बाउंस हो जाने पर धारा-138 एनआई एक्ट के मामले में, बैंकों के रिकवरी के विवाद तथा नौकरियों से संबंधित विवाद निपटाए जाएंगे। विशेष लोक अदालत के संचालकों में विभिन्न स्तर के जज एवं अधिवक्ता शामिल रहते हैं।
गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. एवं नोएडा की पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि अपने छोटे-मोटे विवाद बिना अदालती झमले में फंसे 11 फरवरी को लगने वाली विशेष लोक अदालत में आकर निपटाएं और इस अदालत का लाभ उठाएं।
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