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अब तक कितने लाभार्थियों को मिला फसल बीमा योजना का लाभ
36 करोड़ किसानों को बीमा कवर करने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा चुका है।
किसानों को कब देनी होती है सूचना?
72 घंटे के अंदर देनी होती है टोलफ्री नंबर पर सूचना
किसी आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर टोलफ्री नम्बर 1800-889-6868, सम्बन्धित बैक शाखा कृषि / उद्यान विभाग कार्यालय तथा कापइन्श्योरेन्सऐप पर सूचना देना अनिवार्य है। मौसम की मार से प्रभावित किसान सम्बन्धित बैक शाखा, जन सेवा केन्द्र एवं जनपद में नामित एग्रीकल्चरइन्श्योरेन्सकम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
फसल बीमा के मुख्य बिंदु
इस योजना के अंतर्गत किसानों से रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम लिया जाता है।
फसल के लिए योजना की राशि
किसानों को फसल संबंधित नुकसान की भरपाई करना अधिकतम क्लेम राशि 2 लाख रूपए है । आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन अधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के लिए अलग अलग धनराशि तय की गई है. कपास की फसल के लिए अधिकतम प्रति एकड़ 36,282 रुपये, धान के लिए फसल 37,484 रुपये, बाजरा की फसल 17,639 रुपये, मक्का की फसल 18,742 रुपये और मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा गया।
मीना कौशिक