GHAZIABAD SAMACHAR: गाजियाबाद। बहुत दिनों से चुप नगर निगम फिर से हरकत मेंं आया है। अब वह पूरी तरह से एक्शन के मूड में है। सीएण्डडी वेस्ट नियमों की अनदेखी करने वालों पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर नगर निगम द्वारा तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी है। इन लोगों के खिलाफ एनवायरमेंट एक्ट पर्यावरण( संरक्षण ) अधिनियम 1986 की धारा 15 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करायी गयी है।
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सी एंड डी वेस्ट उत्सर्जन कर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर कराने के बाद निर्माण विभाग की टीम द्वारा उत्सर्जन करने वालों से अपील की गई कि वह अपने निर्माण के मलबे का निस्तारण नियम अनुसार नंद ग्राम स्थित प्लांट पर जाकर कराएं।
मुख्य अभियंता निर्माण एनके चौधरी ने बताया, नगर आयुक्त के निर्देशानुसार सी एंड डी वेस्ट का निस्तारण न किए जाने पर सिटी ज़ोन के अंतर्गत तीन एफआईआर कराई गई। इनमें सोनू हापुड़ रोड पुल के नीचे अपार्टमेंट में दीपक मेडिकल स्टोर के सामने मालीवाड़ा द्वारा सड़क के किनारे डाले गए मलबे को न हटाए जाने के संबंध पर एफआईआर दर्ज कराई गई। आईजी अरोड़ा सेकेंड 46 नेहरू नगर द्वारा सड़क के किनारे डाले गए निर्माण मलबे को न हटाने पर और डीपी शर्मा सेकेंड ऍफ़ 9 नेहरू नगर द्वारा सड़क के किनारे डाले गए निर्माण कार्यों से उत्सर्जित मलबे को न हटाए जाने पर एफआईआर कराई गई है।
नगर आयुक्त ने शहरवासियों से कहा, निर्माण कार्य से उत्सर्जित होने वाला मलवा न केवल शहर की सुंदरता को छिन्न-भिन्न कर रहा है बल्कि इससे बढ़ने वाला प्रदूषण शहरवासियों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि सी एंड डी वेस्ट का निस्तारण नियम अनुसार करें। नंद ग्राम रेत मंडी स्थित प्लांट पर इसका निस्तारण कराएं ताकि शहर वासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही में सहयोग करने की अपील भी की गई है। नगर आयुक्त डॉ नितिन गौड़ द्वारा संबंधित निर्माण के अधिकारियों को कार्यवाही में तेजी लाते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।