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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोलने को दिखाई हरी झंडी, ग्रैप-4 रहेगा लागू

New Delhi

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New Delhi : दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी बहुत गंभीर बनी हुई है। हालांकि हाल के दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी खतरनाक स्तर से ऊपर बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को ग्रेप-4 के तहत जरूरी निगरानी कार्यों के लिए तात्कालिक टीमों का गठन करने का आदेश दिया था। साथ ही, कोर्ट ने 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोलने की दी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को फिर से खोलने की छूट दे दी है, लेकिन ग्रैप 4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत कंस्ट्रक्शन कार्य पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है और ऑनलाइन शिक्षा का सभी के लिए समान रूप से पहुंच पाना मुश्किल है, इस कारण स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है।

निर्माण कार्य रहेगा बंद

दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य फिलहाल बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि दिहाड़ी मजदूरों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए और राज्य सरकारों को इस मामले में जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भी जरूरी कार्रवाइयां करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वायु गुणवत्ता की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। New Delhi

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