
Delhi MCD : नई दिल्ली। दिल्ली एमसीडी के मेयर के चुनाव को लेकर सु्प्रीम आदेश आ गया है। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 24 घंटे में मेयर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मेयर चुनाव में नामित सदस्य वोट नहीं डाल सकते।
आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। एमसीडी मेयर चुनाव के लिए अब तक 3 बार सदन की बैठक हो चुकी है, लेकिन भारी हंगामे के कारण मेयर का चुनाव नहीं हो सका।
आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद के लिए शैलजा ओबराय ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, जहां आज उन्हें बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 24 घंटे में मेयर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। इसमें नामित सदस्य वोट नहीं डाल सकते।
आपको बता दें इस मामले को लेकर तीन बार हुई एमसीडी सदन की बैठक में भाजपा पार्षदों की ओर से हंगामा किया गया था। हंगामा इतना बढ़ जाता था कि हर बार बिना मेयर का चुनाव कराए ही सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी।