2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कानूनी लड़ाई अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। निचली अदालत से बरी किए गए छह आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है।

Delhi News : 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कानूनी लड़ाई अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। निचली अदालत से बरी किए गए छह आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है। हाई कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। वहीं, इस मामले में उम्रकैद की सजा पाए दो दोषियों नाजिम और कासिम ने भी निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इनकी अपील पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। Delhi News
कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं, छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। बरी किए गए आरोपियों में हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, फिरोज, गुलफाम, सोयब, समीर खान और मुंतजिम उर्फ मूसा शामिल हैं। अब दिल्ली पुलिस ने इन छह आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। Delhi News
अंकित शर्मा की फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान दयालपुर इलाके में हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, भीड़ ने उन पर हमला किया और बाद में उनका शव नाले से बरामद हुआ था। इस मामले में निचली अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। Delhi News
अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए नाजिम और कासिम ने भी अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। दोनों ने अधिवक्ता बिलाल अनवर खान के जरिए अपील दायर की है। दोनों की याचिकाएं न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई हैं। निचली अदालत ने नाजिम और कासिम समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराने के बाद 31 जुलाई को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। Delhi News
विज्ञापन