बरी होते ही भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, मीडिया के सामने छलके आंसू

कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। सुसुनवाई के दौरान दोनों नेता खुद कोर्ट में मौजूद रहे और फैसला आते ही उनके चेहरे पर राहत साफ झलकती दिखी।

भावुक केजरीवाल
भावुक केजरीवाल
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar27 Feb 2026 11:38 AM
bookmark

Delhi News : दिल्ली की पूर्व आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुकख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी कानूनी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। सुसुनवाई के दौरान दोनों नेता खुद कोर्ट में मौजूद रहे और फैसला आते ही उनके चेहरे पर राहत साफ झलकती दिखी।

CBI पर्याप्त ठोस सामग्री पेश नहीं कर सकी: कोर्ट

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी CBI आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त और ठोस सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रही। अदालत के मुताबिक, उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेज उस स्तर के नहीं हैं, जिनके आधार पर आरोप तय किए जा सकें। कोर्ट ने CBI की जांच और चार्जशीट पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि चार्जशीट में गंभीर कमियां नजर आती हैं। अदालत ने यह भी कहा कि किसी गवाह के बयान या प्रस्तुत सामग्री से आरोप स्पष्ट रूप से साबित नहीं होते, इसलिए आरोप तय करने का कोई मजबूत आधार नहीं बनता। इस मामले में कुल 23 आरोपियों को राहत मिली है। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इसे राजधानी की राजनीति में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है।

"पार्टी खत्म करने की कोशिश” - केजरीवाल

अदालत से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को “खत्म करने की कोशिश” की गई। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसे आने वाले सियासी घटनाक्रमों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। Delhi News


संबंधित खबरें

अगली खबर पढ़ें

बदलने वाला है दिल्ली-एनसीआर के मौसम का मिजाज, कर लें बचाव की तैयारी

Delhi NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में फरवरी के अंत में तापमान लगातार बढ़ रहा है। तेज हवाओं के चलते प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली है और वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पारा धीरे-धीरे बढ़ेगा और गर्मी और अधिक महसूस होगी।

Delhi Weather
Delhi NCR Weather Update
locationभारत
userअसमीना
calendar27 Feb 2026 11:43 AM
bookmark

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में पिछले कुछ दिनों से बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के चलते हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है लेकिन तापमान लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक महसूस होगी। मौसम विभाग की मानें तो हवा अगर रुकेगी तो पारा और ऊपर जा सकता है। ऐसे में लोगों को जल्द ही गर्मी झेलने की तैयारी करनी होगी।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम

दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में अगले दो-तीन दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 28 फरवरी को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में मौसम में बदलाव का हल्का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम को हल्की ठंडक महसूस हो रही है लेकिन दिन के समय गर्मी का असर बढ़ा हुआ है।

होली तक पारा 34 डिग्री के पार जाने का अनुमान

मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार होली के मौके पर दिल्ली में ठंड का अहसास बहुत कम रहेगा। पारा लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि होली के दिन लोग धूप और गर्मी के बीच उत्सव का आनंद ले सकेंगे। हालांकि, होली के बाद भी तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रह सकता है।

राजस्थान के बाड़मेर में लगातार दूसरे दिन 36 डिग्री के पार

राजस्थान के बाड़मेर में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 9.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले एक सप्ताह तक राज्य का मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होती रहेगी।

तेज हवाओं का असर

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाओं के चलते वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता अब 'येलो जोन' में आ गई है। गुरुवार को दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 200 के आसपास या उससे कम दर्ज किया गया। तेज हवाओं के कारण लोगों को प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिली है और सांस लेना आसान हुआ है।

आने वाले दिनों के लिए सलाह

दिल्ली-एनसीआर के लोग अब भयंकर गर्मी के लिए तैयार रहें। दिन के समय बाहर निकलते समय हल्के और ढीले कपड़े पहनें और पर्याप्त पानी पीते रहें। सूरज की तेज धूप में ज्यादा देर न रहें और अगर संभव हो तो दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को खास ध्यान रखें क्योंकि उन्हें गर्मी ज्यादा प्रभावित कर सकती है।

संबंधित खबरें

अगली खबर पढ़ें

Big Breaking : दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं आया, जिससे आरोपों की पुष्टि हो सके। अदालत के मुताबिक सीबीआई के आरोपों में आपराधिक षड्यंत्र (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) का आधार भी साबित नहीं हो पाया और प्रॉसिक्यूशन केस साबित करने में विफल रहा।

केजरीवाल–सिसोदिया को बड़ी राहत
केजरीवाल–सिसोदिया को बड़ी राहत
locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar27 Feb 2026 11:04 AM
bookmark

Delhi News : दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं आया, जिससे आरोपों की पुष्टि हो सके। अदालत के मुताबिक सीबीआई के आरोपों में आपराधिक षड्यंत्र (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) का आधार भी साबित नहीं हो पाया और प्रॉसिक्यूशन केस साबित करने में विफल रहा।

“दस्तावेज मेल नहीं खाते”—कोर्ट की सख्त टिप्पणी

फैसले के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर कई सवाल खड़े किए। जज ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए कुछ दस्तावेज चार्जशीट में किए गए दावों से मेल नहीं खाते। अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि अब तक कन्फेशनल स्टेटमेंट (स्वीकारोक्ति बयान) की कॉपी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह सीबीआई के वकील से “ईमानदारी” की अपेक्षा रखते हैं। कोर्ट की एक अहम टिप्पणी “साउथ ग्रुप” जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी सामने आई। जज ने कहा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। अदालत ने सवाल उठाया कि अगर यही चार्जशीट चेन्नई में दाखिल होती तो क्या उसमें भी “साउथ ग्रुप” ही लिखा जाता? सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि यह कई आरोपियों के लिए “साझा शब्द” के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस तरह की भाषा से पूर्वाग्रह का खतरा पैदा होता है और इससे बचा जाना चाहिए। जज ने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका में एक मामले में समूह-आधारित शब्दावली के चलते केस खारिज होने जैसी परिस्थितियां भी रही हैं।

आरोपी नंबर 1 और 2 पर कोर्ट की खास टिप्पणी

अदालत ने कुछ आरोपियों को लेकर बेहद स्पष्ट टिप्पणियां कीं—

  • आरोपी नंबर 1: कुलदीप (डिप्टी एक्साइज कमिश्नर)
  • कोर्ट ने कुलदीप को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। जज ने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें सीबीआई के नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए आरोपी बनाए जाने जैसी स्थिति दिखती है।
  • आरोपी नंबर 2: नरेंद्र सिंह (असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर)
  • कोर्ट के मुताबिक, उन्हें सुनी-सुनाई बातों के आधार पर आरोपी बनाने की कोशिश की गई।

क्या था CBI का आरोप?

सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, आरोप था कि दिल्ली आबकारी नीति को अपने पक्ष में करवाने के लिए शराब कारोबारियों से जुड़ी कथित “साउथ लॉबी” की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। एजेंसी ने इस मामले में 2022 में पहली चार्जशीट दाखिल की थी और बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की गई।

चार्जशीट में किन-किन नामों का जिक्र?

सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में कुल 23 आरोपियों के नाम शामिल बताए गए थे। इनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, के. कविता, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बुच्चीबाबू गोरंटला, राकेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, चनप्रीत सिंह, अरविंद कुमार सिंह, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. सरथ चंद्र रेड्डी के नाम शामिल हैं। Delhi News

संबंधित खबरें