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Delhi Government Directive : मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि कुर्बानी के बाद नालियों, सीवरों या सड़कों पर खून बहाना, या कचरा सीवरों या नालियों में फेंकना भी सख्त मना है। कुर्बानी सिर्फ तय जगहों पर और सिर्फ उन अधिकृत जगहों पर ही दी जानी चाहिए, जहां इसकी इजाज़त हो।

Delhi Government: ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर्व के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध पशु वध, अनधिकृत पशु व्यापार और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया।
पीटीआई-भाषा के मुताबिक दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने एक गुरुवार (21 मई) समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि पशुओं के गैर-कानूनी परिवहन, अवैध वध और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
'निर्देश न मानने वाले पर कार्रवाई'
मिश्रा ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा, "दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय ने बकरीद के आने वाले त्योहार के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। बकरीद के मौके पर, दिल्ली में मवेशियों, गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह से गैर-कानूनी है, जो कोई भी ऐसा करेगा या करने की कोशिश करेगा, उस पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
मंत्री ने कहा, "सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की कुर्बानी देना भी पूरी तरह से मना है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बाजारों में जानवरों को गैर-कानूनी तरीके से खरीदना-बेचना, सड़कों और गलियों में बाजार लगाना, जानवरों का व्यापार करना भी पूरी तरह से गैर-कानूनी है और इसकी इजाज़त नहीं है।"
'कुर्बानी सिर्फ तय जगहों पर होगी'
मिस्रा ने बताया, "इसके अलावा, कुर्बानी के बाद नालियों, सीवरों या सड़कों पर खून बहाना, या कचरा सीवरों या नालियों में फेंकना भी सख्त मना है। कुर्बानी सिर्फ तय जगहों पर और सिर्फ उन अधिकृत जगहों पर ही दी जानी चाहिए, जहां इसकी इजाज़त हो। अगर आपको कोई भी इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिखे, तो आप उसकी शिकायत पुलिस और दिल्ली सरकार के विकास विभाग से कर सकते हैं..."
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