
Delhi : दिल्ली के वाहन चालकों के लिए एक अहम और जरूरी सूचना सामने आई है। अगर आपके पास वाहन है और आपने उस पर ये खास स्टिकर नहीं लगाया है, तो अब समय आ गया है सजग होने का। वरना अगली बार ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ सकती है और आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली परिवहन विभाग ने कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर को सभी वाहनों पर अनिवार्य कर दिया है। यह नियम हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के अंतर्गत आता है, जिसे पहले ही 2019 में जरूरी कर दिया गया था। Delhi
यह एक रंगीन स्टीकर होता है जो वाहन के फ्यूल टाइप को दर्शाता है। इसे आपकी गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पर चिपकाना अनिवार्य है। इसका मकसद यह है कि जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को यह तुरंत पता चल सके कि वाहन किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करता है। Delhi
| ईंधन का प्रकार | स्टिकर का रंग |
|---|---|
| पेट्रोल/सीएनजी | नीला (Blue) |
| डीजल | नारंगी (Orange) |
| अन्य फ्यूल | स्लेटी (Grey) |
₹5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है (मोटर व्हीकल एक्ट धारा 192(1) के तहत)।
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा।
वाहन के वैध दस्तावेज होने के बावजूद, चालान कट सकता है।
यह नियम वाहनों की पहचान में पारदर्शिता और प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखकर लाया गया है।
GRAP (Graded Response Action Plan) जैसे प्रतिबंधों में यह स्टिकर अधिकारियों को तुरंत निर्णय लेने में मदद करेगा।
विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहन पर यह स्टिकर लगवा लें।
आप यह स्टिकर अपनी गाड़ी की रजिस्टर्ड एजेंसी या HSRP अधिकृत वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
वाहन की आरसी और फ्यूल टाइप के आधार पर आपको यह स्टिकर दिया जाएगा। Delhi :