ई-रिक्शा चालकों के लिए जरूरी खबर, पहले जान लें नियम

दिल्ली परिवहन विभाग ने नए आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों को अब 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होगा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मिलने वाला प्रमाणपत्र लाइसेंस आवेदन के साथ जमा करना जरूरी होगा।

Delhi E Rickshaw Rules

E Rickshaw Driving License

locationदिल्ली
userAsmina
calendar06 Jun 2026 11:55 AM
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