दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े शराब नीति मामले में सीबीआई को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, जिसमें एक सीबीआई अधिकारी की भूमिका की जांच कराने की बात कही गई थी।

Delhi News : दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से जुड़ी यह बड़ी खबर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े शराब नीति मामले में सीबीआई को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, जिसमें एक सीबीआई अधिकारी की भूमिका की जांच कराने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, अदालत ने ईडी से जुड़े मामले में भी ट्रायल कोर्ट को फिलहाल फैसला सुनाने से रोक दिया है। ऐसे में इस केस ने एक बार फिर बड़ा कानूनी और सियासी मोड़ ले लिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सीबीआई की उस अपील पर सुनवाई की, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में जोरदार पक्ष रखा। उन्होंने अदालत से कहा कि यह मामला स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। उनके मुताबिक, रिश्वतखोरी हुई, बैठकों का सिलसिला चला और इन सबके समर्थन में फोरेंसिक साक्ष्य भी मौजूद हैं। तुषार मेहता ने अदालत में यह भी कहा कि उन्होंने शायद ही कभी किसी जांच एजेंसी को इतने विस्तार और बारीकी से सबूत जुटाते देखा हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे, बल्कि तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं।
हाईकोर्ट के ताजा रुख से सीबीआई को तात्कालिक राहत मिली है। एक ओर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लग गई है, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ जांच की बात कही गई थी, वहीं दूसरी ओर ईडी से जुड़े मामले में भी निचली अदालत के फैसले पर अस्थायी विराम लग गया है। अब इस पूरे मामले की दिशा काफी हद तक हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और उसके बाद आने वाले आदेश पर निर्भर करेगी। Delhi News