दिल्ली के कालकाजी में बड़ी कार्रवाई : 1200 झुग्गियों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज
Delhi News
दिल्ली
चेतना मंच
11 Jun 2025 06:27 PM
Delhi News : राजधानी दिल्ली के कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने मंगलवार सुबह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान छेड़ दिया। इस दौरान करीब 1200 अवैध झुग्गियों और दो-तीन मंजिला निमार्णों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध को रोकने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
झुग्गीवासियों को कोई राहत नहीं मिली
डीडीए ने इससे पहले सभी झुग्गी निवासियों को 9 जून को नोटिस जारी कर अदालत के आदेश का हवाला देते हुए स्थान खाली करने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि यह मामला करीब एक दशक तक अदालत में विचाराधीन रहा और अंतत: हाई कोर्ट से झुग्गीवासियों को कोई राहत नहीं मिली।
सुबह 5 बजे से चला अतिक्रमण विरोधी अभियान
मंगलवार तड़के सुबह 5 बजे से ही डीडीए की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों के अनुसार, यह सभी निर्माण डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से किए गए थे। इलाके में बने जेजे क्लस्टर में बड़ी संख्या में बहुमंजिला अस्थायी मकान खड़े किए गए थे, जिन्हें अब हटाया जा रहा है। पहले दिन ही करीब 300 ढांचों को गिरा दिया गया, जबकि शेष निर्माणों पर आनेवाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी।
पुनर्वास योजना के तहत दिए गए फ्लैट्स
सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों की झुग्गियां हटाई जा रही हैं, उन्हें पहले ही पुनर्वास योजना के तहत फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा चुके हैं। हालांकि, कुछ निवासियों ने अब भी उन फ्लैट्स को लेने से इनकार किया है। डीडीए की इस कार्रवाई को राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के रूप में देखा जा रहा है। प्राधिकरण का स्पष्ट कहना है कि अदालत के निदेर्शों के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, और जनहित व शहर की योजना के अनुरूप भूमि का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। Delhi News
अब बाटला हाउस की बारी
डीडीए की कार्रवाई केवल कालकाजी तक सीमित नहीं है। ओखला स्थित बाटला हाउस क्षेत्र में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। यहां मुरादी रोड और खिजर बाबा कॉलोनी के मकानों पर लाल निशान लगाकर चिन्हित किया गया है, जो ध्वस्त किए जाने हैं। हालांकि, खिजर बाबा कॉलोनी में फिलहाल अदालत से स्टे आॅर्डर मिलने के कारण कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। Delhi News